ऋषिकेश: तीर्थनगरी में थाना- ऋषिकेश में युवक से मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को बरी कर दिया है। सुरेन्द्र चौहान व विक्रम सिंह पर एक युवक के साथ मारपीट कर उसे चोटे पहुचाना व गाली गलौच करने जैसे आरोप लगे थे। लेकिन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ठोस साक्ष्य न होने पर दोनों को अपराध मुक्त कर दिया है। उक्त आरोपितों की पैरवी अधिवक्ता कपिल शर्मा ने की थी।
मिली जानकारी के अनुसार प्रभाकर पाण्डेय ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में लिखा था कि दिनांक 28-02-2018 को सुबह लगभग 6 बजे वह प्रातः शौच के लिए गया था। तभी बाहर से विक्रम, राहुल पुत्र सुरेन्द्र , सुरेन्द्र व एक अन्य व्यक्ति निवासी केयर आफ श्याम यादव निकट दुर्गा मंदिर चन्द्रेश्वर नगर , ऋषिकेश जिला देहरादून के द्वारा बाहर से बाथरूम का कुंडा लगा दिया गया । फिर युवक द्वारा अन्दर से चिल्लाने पर राहुल के द्वारा कुंडी खोल दी गई और युवक के साथ गाली गलौच और मारपीट शुरू कर दी।
जिसके कारण युवक के मुंह पर राहुल और विक्रम के द्वारा घूसों और लातो से प्रहार किया गया।जिससे प्रार्थी के दो दांत टूट गये और उनके अन्य साथियों ने मिलकर लाठी डन्डो से प्रार्थी को पीटा है। शोर सुनकर पडोस के लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया । इन व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी को अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। पुलिस ने राम, सूरत पाण्डेय , अजय,सुरेन्द्र चौहान और विक्रम सिंह के विरूद्ध धारा 323 , 504 के तहत 2018 में मुकदमा दर्ज किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरेन्द्र चौहान व विक्रम सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर है उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर उसके जमानतियों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है । अभियुक्तगण द्वारा धारा 437- क . द ० प्र ० स ० के अन्तर्गत जमानत दाखिल की है जो नियत समयावधि तक प्रभावी रहेगी।