नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यूके एसएससी भर्ती का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार को इसके लिए 21 सितंबर तक का समय दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने ये निर्देश कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने की। Ukssc paper leak
कोर्ट ने सरकार से यूकेएसएसएससी में हुई सभी नियुक्तियों का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही पैसे देकर नियुक्ति किस तरह से हुई, इसका चरणबद्ध तरीके से चार्ट बनाकर पेश करने को कहा है। जिसमें अब तक पकड़े गए आरोपियों की जानकारियों का भी विवरण होगा। इससे पहले अदालत ने याचिकाकर्ता कापड़ी से भी पूछा था कि उन्हें एसटीएफ की जांच पर संदेह क्यों हैं। इस पर अदालत ने कापड़ी से संशोधित प्रार्थना पत्र एक सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
सीबीआई जांच की मांग को याचिका
कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती घपले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसमें उनका कहना था कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे-छोटे लोगों की हुई हैं। जबकि मामले को रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।