सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं, जो इसे हल्के में लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए आंकड़ें के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे।
5वीं बार बढ़ी डेडलाइन
पैन-आधार कार्ड लिंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 5वीं बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई है। सीबीडीटी ने पैन कार्ड-आधार लिंक की लास्ट डेट 30 जून 2023 करके उन लोगों को राहत दी है, जो अब तक इस रेस में पीछे है। 30 जून तक पैन आधार को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर यूजर, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिसके पास आधार कार्ड है, उसे लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।
पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो होगा ये नुकसान
- अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई सर्विसेज से वंचित रह जाएंगे।
- आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
- आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा।
- बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे।
- आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं किया जाएगा।
- आपको म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में परेशानी होगी।
- बिना पैन कार्ड के आपको कार खरीदने में भी दिक्कत होगी।