उत्तराखंड

उत्तराखंड में पूर्व में पारित ये विधेयक बने अधिनियम, इस विधेयक पर होगा विचार




देहरादून- उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया  है। बजट सत्र में जहां करोड़ो अभिलेख पेश किया गया। तो वही कई विधेयक भी पेश किए गए। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पूर्व में पारित उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक, उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड किरायेदारी विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अभिकरण) (संशोधन) विधेयक अधिनियम पारित किए गए है।

सरकार की ओर से पिछले साल लाए गए दो अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए। इनमें उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। बताया गया कि इन पर भी अगले सत्र में चर्चा होगी। गौरतलब है कि हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न होने के कारण सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गत वर्ष 29 मार्च को ग्राम पंचायतों, 16 मई को जिला पंचायत और 10 जून को क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। सत्र के अंतिम दिन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह से अधिक बढ़ाने संबंधी वह विधेयक भी पुनर्विचार के लिए सदन के पटल पर रखा गया, जिसे राजभवन ने विधानसभा को लौटाया था। अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी।

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