उत्तराखंड

अकिंता हत्याकांड मामले में कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद, दो आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार




अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के परिजनों ने हत्यारों के नार्को टेस्ट करने की मांग की थी। मामले के तीन आरोपियों में से दो ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी ने अदालत से इसके लिए दस दिन का समय मांगा है। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों आरोपियों का एक साथ होना है इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 दिसंबर तय की है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की जांच SIT कर रही है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में 22 दिसंबर को केस की सुनवाई होगी। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच कर रही SIT के हाथ आज भी उस वीआईपी गेस्ट से दूर हैं, जिसका बार-बार जिक्र हो रहा है, जिसके नाम को उजागर करने को लेकर SIT पर जनता का भारी दबाव है।

 

बता दें कि एसआईटी ने आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार को कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडेय की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत और एपीओ गोविंद सिंह नेगी ने बताया कि शुक्रवार को दाखिल प्रार्थनापत्र पर अदालत ने पौड़ी जेल अधीक्षक के माध्यम से तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को नोटिस दिए थे।

 

सोमवार को दो आरोपियों पुलकित और सौरभ की ओर से अदालत में अपनी सहमति दे दी गई है लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा है।नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों आरोपियों का एक साथ होना है इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 दिसंबर तय की है। वहीं अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वनंत्रा रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है।परिजनों की ओर से भी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है।

 

ऐसे में नार्को टेस्ट कराने के लिए पुलिस के पास पूरे आधार मौजूद हैं। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस को भी कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। तीसरे आरोपी की सहमति मिलने के बाद ही अदालत इस बारे में कोई आदेश जारी करेगी।

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